भारतीय व्यापारियों के लिए जमा और निकासी

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और जापान की जेसीबी इंटरनेशनल ने मंगलवार को ‘एसबीआई रूपे जेसीबी प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड’ पेश करने की घोषणा की है. एसबीआई ने यह कार्ड रूपे के नेटवर्क पर जेसीबी के सहयोग से पेश किया है. इसमें ड्यूल-इंटरफेस फीचर है. जिसके जरिये ग्राहक इस कार्ड से घरेलू बाजार में संपर्क और संपर्करहित लेनदेन दोनों कर सकते हैं.
इन बैंकों के ग्राहकों को बड़ा झटका, पैसा जमा करने और निकालने पर लगेगा चार्ज!
नई दिल्ली: अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं, तो यह खबर केवल आपके लिए है। वास्तव में, दोनों बैंकों ने नकदी जमा करने और निकासी पर शुल्क लगाने के लिए अपने ग्राहकों को भारी झटका देने की घोषणा की है। इसके तहत, दोनों बैंक नॉन-बिज़नेस आवर्स और छुट्टियों पर कैश रिसाइकलर्स और कैश डिपॉज़िट मशीनों के माध्यम से पैसा जमा करने और निकालने का चार्ज लेंगे। इसका मतलब है कि यदि आप बैंक अवकाश के दौरान या गैर-व्यावसायिक घंटों के दौरान कैश रिसाइकलर और कैश डिपॉजिट मशीन का उपयोग करते हैं, तो आपको सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
ICICI बैंक के नोटिफिकेशन के अनुसार, उपभोक्ताओं को बैंक की छुट्टी के दौरान कैश मशीन का उपयोग करने के लिए सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपये और शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक काम नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह शुल्क केवल मशीनों के माध्यम से लेनदेन पर लिया जाएगा। इसके अलावा, वरिष्ठ भारतीय व्यापारियों के लिए जमा और निकासी नागरिकों, सामान्य बचत खाते, जन धन खाते, विकलांग और दृष्टिबाधित खातों और छात्रों के खाते पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
इन बैंकों पर RBI का एक्शन, पैसा निकालने पर लगी लिमिट, यहां आपका खाता भी तो नहीं?
aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 30 जुलाई 2022,
- (अपडेटेड 30 जुलाई 2022, 8:31 PM IST)
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भारतीय व्यापारियों के लिए जमा और निकासी
- रिजर्व बैंक ने तय की पैसे निकालने की लिमिट
- छह महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन निकासी (Withdrawal Limit) सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं. रिजर्व बैंक ने भारतीय व्यापारियों के लिए जमा और निकासी कहा कि तीनों बैंकों पर की गई कार्रवाई को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि, रिजर्व बैंक ने इन बैंकों से पैसों की निकासी को लेकर लिमिट तय कर दिए हैं. अगर आपका भी इनमें से किसी भी बैंक में खाता है, तो आप भी रिजर्व बैंक द्वारा तय निकासी रकम से अधिक नहीं निकाल पाएंगे.
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छह महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन भारतीय व्यापारियों के लिए जमा और निकासी बैंक, विजयवाड़ा पर भी प्रतिबंध लगाया है. इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत तीन बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे. हालांकि, इनकी समीक्षा की जा सकती है.
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार को जारी रखेंगे. रिजर्व बैंक छह महीने बीत जाने के बाद तय करेगा कि पाबंदियों को हटाया या नरम किया जाना चाहिए अथवा नहीं.
इन दो बैंको पर भी लग चुका है प्रतिबंध
बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का सही से पालन नहीं करने के कारण RBI अक्सर बैंकों के ऊपर कार्रवाई करते रहता है. पिछले दिनों आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Lucknow Urban Co-operative Bank) और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (Urban Co-operative Bank Limited, Sitapur) पर प्रतिबंध लगाए हैं.
भारतीय व्यापारियों के लिए जमा और निकासी
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